Er. Santosh Kumar
रजाैली नगर पंचायत मुख्यालय क्षेत्र के महसई मोहल्ले में सरकार द्वारा संचालित जनवितरण वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है.रजौली के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ) राजेश कुमार गुप्ता ने सुरेश राम नाम के एक पीडीएस दुकानदार के खिलाफ खाद्यान्न कम रखने और स्पष्टीकरण का जवाब न देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है.यह कार्रवाई तब हुई,जब चार सितंबर को एक नियमित जांच के दौरान सुरेश राम की दुकान पर खाद्यान्न की मात्रा में बड़ी अनियमितता पाई गई.एमओ ने बताया कि महसई के पीडीएस दुकान अनुज्ञप्ति संख्या 21/22 के पॉश मशीन की जांच जब बीते 4 सितंबर को किया गया था.जांच के दौरान मशीन के अनुसार 201.71 क्विंटल चावल एवं 12.02 क्विंटल गेहूं भंडारित होना चाहिए,किंतु भंडार में मात्र 4 क्विंटल चावल एवं मात्र 5 किलो गेहूं पाया गया.इस प्रकार भंडार से 197.72 क्विंटल चावल एवं 11.97 क्विंटल गेहूं कुल 209.69 क्विंटल अनाज की कालाबजारी पीडीएस दुकानदार द्वारा किया जा चुका था.
एमओ ने बताया कि जांच में चावल और गेहूं की मात्रा निर्धारित स्टॉक से काफी कम पाई गई.इस गंभीर उल्लंघन को देखते हुए मामले की जानकारी वरीय पदाधिकारी एसडीओ स्वतंत्र कुमार को दी गई.वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर पीडीएस दुकानदार सुरेश राम से इस अनियमितता पर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा था.लेकिन दुकानदार सुरेश राम ने इस मांग पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया.इसके परिणामस्वरूप वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-7 के तहत 13 सितंबर को सुरेश राम के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करने हेतू आवेदन दी गई.थाने में आवेदन प्राप्ती के दूसरे दिन प्राथमिकी दर्ज की गई.
एमओ ने कहा कि यह कार्रवाई जनवितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.इस मामले के अलावे अनियमितता बरतने वाले अन्य जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में भी ऐसी किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.










