बाल विवाह अपराध के प्रति कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को किया गया जागरूक

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Er. Santosh Kumar

रजौली मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में गुरुवार को बाल विवाह अपराध को लेकर छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया.विद्यालय की वार्डन रेखा कुमारी ने बताई कि एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन नामक संस्था के रविशंकर राय के सहयोग से छात्राओं को बाल विवाह अपराध के प्रति जागरूक किया गया.इस दौरान वर्ग अष्टम तक की छात्राओं को बताया गया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है.इस पर दो वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है.बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार विवाह के लिये लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है.कम उम्र में शादी करने से बच्चे जल्दी होने की संभावना बढ़ जाती है और गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं का खतरा भी होता है.अगर कोई महिला 18 साल से अधिक उम्र के बाद गर्भवती होती है,तो जटिलताओं का खतरा कम होता है.इसके अलावे बाल विवाह के कई अन्य दुष्परिणाम होते हैं.छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान के बाद सभी को शपथ दिलाया गया कि वे आजीवन अपने आसपास हो रहे बाल विवाह का विरोध करेंगे और एक सुंदर व स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक बनेंगी.मौके पर लेखपाल संतोष कुमार,शिक्षिका सीमा कुमारी,रेणु कुमारी,आदेशपाल संजय कुमार,रसोईया मधुरानी कुमारी व उषा देवी समेत छात्रावास की सभी छात्राओं उपस्थित रही.

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Author: Bihar News 27

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