Er. Santosh Kumar
रजौली थाना क्षेत्र के चितरकोली स्थित जांच चौकी पर उत्पाद बलों ने एक बस पर लदे साड़ियों के बंडल में छुपाकर ले जाया जा रहा 102 लीटर शराब व बियर को उत्पाद बलों ने जब्त किया है.शराब बरामदगी के बाद बस की जब्ती किए जाने के साथ-साथ बस चालक,कंडक्टर और खलासी को गिरफ्तार किया गया है.शराब की खेप को बंगाल और झारखंड समेत दूसरे राज्यों से बिहार में पहुंचाने के लिए तस्कर विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते रहते हैं.किंतु उत्पाद बलों की मुस्तैदी और गुप्तचरों की मदद से शराब तस्करों के मनसूबों पर पानी फेर दिया जा रहा है.बीते शुक्रवार को भी उत्पाद बलों ने एक बस से प्लास्टिक के रोल में रहे 250 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था.उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि जांच चौकी पर उत्पाद इंस्पेक्टर अमृत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में झारखंड की ओर से आनेवाली प्रत्येक वाहनों की सघन जांच की जा रही है.उत्पाद एसआई प्रवीण कुमार ने शनिवार की सुबह कलकत्ता से बिहार जाने वाली बस बंगाल टाइगर संख्या डब्ल्यूबी41जे8701 पर लदे साड़ियों के चार बंडल से 6 पेटी शराब एवं 4 पेटी केन बियर बरामद किया है.जब्त शराब में 750 एमएल वाले 36 बोतल रॉयल स्टेज और 36 बोतल ब्लेंडर्स प्राइड एवं 500 एमएल वाले 96 केन बियर है।शराब व बियर को बोर में बंद रद्दी साड़ियों के बीच थर्मोकोल डालकर बीच में रख कर ले जाया जा रहा था.उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बरामद शराब के बारे में पूछताछ किए जाने पर पता चला कि बस चालक,कंडक्टर एवं खलासी के मिली भगत से कोलकता के एक एजेंट के द्वारा शराब व बियर को लोड किया गया था.शराब व बियर के साथ साथ बस को जब्त किया गया एवं तीन बस स्टाफ को गिरफ्तार किया गया.गिरफ्तार लोगों में बस चालक नवादा के इस्लाम नगर निवासी अयूब खान के पुत्र कमरू खान,खलासी कोलकता के हावड़ा थाना क्षेत्र निवासी अब्दुल रऊफ के पुत्र हैदर अली एवं खलासी नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र निवासी मो. सुबहानी के पुत्र मो. मुस्ताक खान शामिल है.उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जब्त शराब,बियर और बस के अलावे गिरफ्तार लोगों के विरुद्ध बिहार उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.इस मौके पर उत्पाद एएसआई दीपक कुमार शर्मा के साथ गृहरक्षक के जवान मौजूद रहे.










